सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने का आदेश दिया है.
शीर्ष अदालत ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार सरकार का सीबीआई से मामले की जांच का अनुरोध करना उचित था.
फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि पटना में एफ़आईआर दर्ज होना भी क़ानूनी रूप से सही था.
रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी.
रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाँच मुंबई पुलिस पहले से ही कर रही है और उन्होंने अपना बयान भी पुलिस के सामने दर्ज कराया है.
रिया ख़ुद को सुशांत की गर्लफ़्रेंड बताती हैं लेकिन सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मौत रिया के कारण हुई है.
सुशांत के पिता ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में रिया के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई थी.
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. रिया की ओर से वकील श्याम दीवान और बिहार सरकार की ओर से मनिंदर सिंह ने दलीलें पेश की थीं. वहीं सुशांत के पिता की ओर से विकास सिंह और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी थीं.
बिहार सरकार के वकील ने कहा था कि राजनीतिक दबाव के कारण महाराष्ट्र पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है जबकि महाराष्ट्र सरकार के वकील का कहना था कि बिहार में होने वाले चुनाव के कारण मामले का राजनीतीकरण हो रहा है.